पहलगाम आतंकी हमले के मामले में हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
जम्मू, 14 जुलाई। जम्मू की एक विशेष अदालत ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। अदालत ने मामले में आरोपी अन्य आतंकियों और साजिशकर्ताओं के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हाल ही में इस मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल करते हुए हाफिज सईद को पहलगाम आतंकी हमले की साजिश का मुख्य आरोपी बताया था। जांच एजेंसी के अनुसार, हमले की योजना और संचालन सीमा पार से किया गया था तथा इसमें लश्कर-ए-तैयबा और उसके सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) की भूमिका सामने आई है।
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक शामिल थे। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था और इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर जांच अभियान शुरू किया था।
जांच एजेंसियों का मानना है कि हमले के पीछे सीमा पार सक्रिय आतंकी नेटवर्क की साजिश थी। हाफिज सईद पहले से ही भारत में कई आतंकी मामलों में वांछित है और उसके खिलाफ विभिन्न अदालतों में कई प्रकरण लंबित हैं।



